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बिहार में जमीन खरीदने का तरीका बदला: अब पूरी जांच के बाद ही होगी रजिस्ट्री

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पटना: बिहार सरकार ने जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 से किसी भी जमीन की रजिस्ट्री बिना पूरी जांच के नहीं की जाएगी। इसका मकसद खरीदारों को सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है ताकि किसी भी विवाद या फर्जीवाड़े से बचा जा सके। नई व्यवस्था के तहत खरीदार को पहले ई-निबंधन पोर्टल पर अपना अकाउंट बनाना होगा और जमीन से संबंधित सभी जानकारियां भरनी होंगी। इसमें रजिस्ट्री ऑफिस का नाम, अंचल, मौजा, थाना नंबर, खाता-खेसरा नंबर, जमीन का रकबा, चौहदी, जमाबंदी नंबर, जमाबंदी धारक का नाम, जमीन का प्रकार और खरीदार-बिक्री पक्ष की डिटेल सहित कुल 13 जानकारियां शामिल हैं। सारी जानकारी भरने के बाद पोर्टल पर विकल्प मिलेगा कि क्या खरीदार जमीन की मौजूदा स्थिति जानना चाहता है। यदि हां चुनता है, तो आवेदन सीधे अंचलाधिकारी (CO) और संबंधित राजस्व कर्मचारियों के लॉग-इन में भेजा जाएगा। अधिकारियों को 10 दिनों के भीतर जमीन की वास्तविक स्थिति जांचकर रिपोर्ट तैयार करनी होगी, जो सीधे एप्लिकेंट के लॉग-इन अकाउंट पर दिखाई देगी। इसके अलावा आवेदन और अपडेट की सूचना एसएमएस के जरिए भी भेजी जाएगी। सरकार का कहना है कि इस कदम से जमीन से जुड़े विवाद, फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी पर रोक लगेगी। खरीदार पहले ही जान पाएंगे कि जमीन पर कोई कानूनी अड़चन, बकाया या विवाद तो नहीं है। इस नए नियम से जमीन खरीदने की प्रक्रिया ज्यादा सुरक्षित, पारदर्शी और भरोसेमंद बन गई है।

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